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युवक के पेट में चाकू मारने वाले 3 दोषियों को 10-10 साल की सजा - 10 years imprisonment Unnao

उन्नाव में 1 सितंबर 2014 को हत्या के प्रयास के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायालय (Additional District and Sessions Court) ने 3 दोषियों को 10-10 वर्ष के कारावास और 50 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है.

10-10 साल की सजा
10-10 साल की सजा
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Published : Dec 21, 2022, 5:51 PM IST

उन्नावः जनपद के बांगरमऊ कोतवाली क्षेत्र (Bangarmau Kotwali) में स्थित एक गांव में 1 सितंबर 2014 को हत्या के प्रयास की एक घटना में अपर जिला एवं सत्र न्यायालय (Additional District and Sessions Court) ने 3 दोषियों को 10-10 वर्ष के कारावास और 50 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है.



बांगरमऊ कोतवाली (Bangarmau Kotwali) क्षेत्र में स्थित मलियन पुरवा गांव में रहने वाले कल्लू ने 1 सितंबर 2014 को बांगरमऊ कोतवाली में एक प्रार्थना पत्र देते हुए आरोप लगाया था कि उसका पुत्र सुरेश 1 सितंबर 2014 की रात अपने घर के बाहर खड़ा था. इसी दौरान पड़ोसी राजेश, रिंकू व कुलदीप ने पुरानी रंजिश के चलते उसके घर पर हमला बोल दिया. इस हमले में तीनों युवकों ने उसके पुत्र सुरेश को लात घूसा से मारने लगे. जिसका विरोध करने पर राजेश ने हत्या करने के उद्देश्य सुरेश के पेट में चाकू मार दिया. जिससे सुरेश गंभीर रूप से घायल होकर वहीं बेहोश हो गया. शोर सुनकर आसपास के लोग वहां पहुंचे तो हमलावर भाग निकले.

कल्लू की तहरीर पर पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. जिसे मंगलवार को उक्त मुकदमे की अंतिम सुनवाई करते हुए अपर जिला जज तृतीय ने फैसला सुनाया है. जिसमें शासकीय अधिवक्ता विनय शंकर दीक्षित की दलीलों को सुनने के बाद न्यायधीश महेंद्र श्रीवास्तव ने राजेश, रिंकू व कुलदीप को 10-10 साल की सजा व 50 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है.

यह भी पढ़ें- सहारनपुर में कॉलेज की रंजिश में छात्रों को मारी गई थी गोली

उन्नावः जनपद के बांगरमऊ कोतवाली क्षेत्र (Bangarmau Kotwali) में स्थित एक गांव में 1 सितंबर 2014 को हत्या के प्रयास की एक घटना में अपर जिला एवं सत्र न्यायालय (Additional District and Sessions Court) ने 3 दोषियों को 10-10 वर्ष के कारावास और 50 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है.



बांगरमऊ कोतवाली (Bangarmau Kotwali) क्षेत्र में स्थित मलियन पुरवा गांव में रहने वाले कल्लू ने 1 सितंबर 2014 को बांगरमऊ कोतवाली में एक प्रार्थना पत्र देते हुए आरोप लगाया था कि उसका पुत्र सुरेश 1 सितंबर 2014 की रात अपने घर के बाहर खड़ा था. इसी दौरान पड़ोसी राजेश, रिंकू व कुलदीप ने पुरानी रंजिश के चलते उसके घर पर हमला बोल दिया. इस हमले में तीनों युवकों ने उसके पुत्र सुरेश को लात घूसा से मारने लगे. जिसका विरोध करने पर राजेश ने हत्या करने के उद्देश्य सुरेश के पेट में चाकू मार दिया. जिससे सुरेश गंभीर रूप से घायल होकर वहीं बेहोश हो गया. शोर सुनकर आसपास के लोग वहां पहुंचे तो हमलावर भाग निकले.

कल्लू की तहरीर पर पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. जिसे मंगलवार को उक्त मुकदमे की अंतिम सुनवाई करते हुए अपर जिला जज तृतीय ने फैसला सुनाया है. जिसमें शासकीय अधिवक्ता विनय शंकर दीक्षित की दलीलों को सुनने के बाद न्यायधीश महेंद्र श्रीवास्तव ने राजेश, रिंकू व कुलदीप को 10-10 साल की सजा व 50 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है.

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